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बजट 2026 इनकम टैक्स राहत के तहत न्यू इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। मोटर एक्सीडेंट क्लेम, एजुकेशन और मेडिकल खर्च पर टैक्स घटाया गया, ओवरसीज टूर प्रोग्राम टैक्स 2%, और सिंपलीफाइड इनकम टैक्स फॉर्म पेश।

हाइलाइट्स :

  • बजट 2026 में इनकम टैक्स राहत की बड़ी घोषणाएं
  • न्यू इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा
  • सिंपलीफाइड इनकम टैक्स फॉर्म से आसान रिटर्न
  • मोटर एक्सीडेंट क्लेम अब इनकम टैक्स से पूरी तरह छूट
  • एजुकेशन और मेडिकल खर्च पर टैक्स घटाकर 2%
  • ओवरसीज टूर प्रोग्राम टैक्स घटाकर 2%
  • एम्पलाईज हायरिंग सर्विस टैक्स 2%

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को लोकसभा में बजट 2026-27 पेश करते हुए करदाताओं के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में आयकर प्रणाली को सरल, पारदर्शी और आम आदमी के अनुकूल बनाने पर जोर दिया गया है।

मुख्य घोषणाएं इस प्रकार हैं:

  • न्यू इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा।
  • इनकम टैक्स फॉर्म्स को सरल और रीडिजाइन किया गया है, ताकि आम करदाता आसानी से दाखिला कर सके।
  • मोटर एक्सीडेंट क्लेम की रकम पर अब पूरी तरह से आयकर छूट मिलेगी।
  • ओवरसीज टूर प्रोग्राम पर टैक्स दर 5% से घटाकर 2% किया गया।
  • शिक्षा और चिकित्सा उद्देश्यों पर टैक्स दर 5% से घटाकर 2% की जाएगी।
  • एम्पलाईज हायरिंग सर्विस पर टैक्स दर 1% से बढ़ाकर 2% की जाएगी।

वित्त मंत्री ने कहा कि इन बदलावों से टैक्स सिस्टम अधिक पारदर्शी, आसान और नागरिकों के अनुकूल बनेगा। सरकार का मानना है कि यह कदम आम करदाताओं के लिए बड़ी राहत साबित होगा और टैक्स अनुपालन को भी सरल बनाएगा।

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