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स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर बच्चों से कुकर्म के आरोप में प्रयागराज के झूंसी थाने में कोर्ट के आदेश पर FIR दर्ज। POCSO कोर्ट ने निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए। “

प्रयागराज, 22 फरवरी। प्रयागराज में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, उनके शिष्य मुकुंदानंद समेत चार लोगों के खिलाफ बच्चों से कथित कुकर्म के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। यह कार्रवाई जिला अदालत की पॉक्सो कोर्ट के आदेश पर की गई। झूंसी थाने में एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने विवेचना शुरू कर दी है।

मामला शाकुंभरी पीठाधीश्वर Ashutosh Brahmachari की ओर से दायर अर्जी पर आधारित है, जिसमें माघ मेले के दौरान नाबालिग लड़कों के साथ लैंगिक शोषण का आरोप लगाया गया था।

पॉक्सो कोर्ट का स्पष्ट निर्देश

विशेष पॉक्सो न्यायाधीश विनोद कुमार चौरसिया ने झूंसी पुलिस को अभियोग पंजीकृत कर निष्पक्ष और शीघ्र विवेचना करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि जांच स्वतंत्र और निष्पक्ष होनी चाहिए तथा पीड़ित बच्चों की पहचान और गरिमा की रक्षा संबंधी सभी कानूनी प्रावधानों का पालन किया जाए।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पीड़ितों के बयान, स्वतंत्र साक्षियों के कथन और पुलिस कमिश्नर द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के अवलोकन से प्रथम दृष्टया गंभीर प्रकृति के आरोप सामने आते हैं, जो संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं।

अर्जी और प्रारंभिक जांच

बताया गया कि आशुतोष ब्रह्मचारी ने बीते माह अदालत में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाए थे। अदालत में कथित पीड़ित बच्चों के बयान भी दर्ज कराए गए थे। इसके बाद कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर से जांच कर आख्या प्रस्तुत करने को कहा था।

रिपोर्ट और उपलब्ध साक्ष्यों के परीक्षण के बाद अदालत ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया।

पुलिस ने शुरू की विवेचना

झूंसी थानाध्यक्ष महेश मिश्रा के अनुसार, कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और विवेचना शुरू कर दी गई है। तथ्यों, बयानों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

फिलहाल मामले की जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर विधिक प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

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